
GST 2.0 पर विशेष परिचर्चा का आयोजन: करदाताओं की समस्याओं का होगा समाधान
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली को लागू हुए अब सात साल से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान जीएसटी प्रणाली में समय-समय पर सुधार किए गए हैं इन्हीं सुधारों की कड़ी में अब “GST 2.0” की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

इसी क्रम में एक विशेष परिचर्चा का आयोजन राज्य कर विभाग, रामनगर द्वारा छोई (रामनगर) में आगामी 4 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस परिचर्चा की जानकारी रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन, रामनगर के अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे एवं संयुक्त सचिव अधिवक्ता मनु अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से दी गई।
GST 2.0 को वर्तमान जीएसटी व्यवस्था का एक परिष्कृत और उन्नत संस्करण माना जा रहा है। इसमें टैक्स फाइलिंग को और अधिक स्वचालित, त्रुटिरहित, तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाए जाने की दिशा में कई बदलाव प्रस्तावित हैं। इस प्रणाली में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है: रिटर्न फाइलिंग में सरलता: पुराने GSTR-1, GSTR-3B आदि के स्थान पर अधिक सहज और ऑटो-पॉप्युलेटेड रिटर्न फॉर्म्स।
आईटीसी प्रणाली में पारदर्शिता: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की प्रणाली को और अधिक स्वचालित और डेटा-संचालित बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का विस्तार: B2B से लेकर B2C तक, ई-इनवॉइस प्रणाली को अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। AI आधारित निगरानी: डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर चोरी पर सख्त निगरानी।
इन सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य इस प्रस्तावित परिचर्चा के माध्यम से करदाताओं, कर सलाहकारों और अधिवक्ताओं को प्रदान की जाएगी।
परिचर्चा का उद्देश्य
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य GST 2.0 से संबंधित प्रस्तावित परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी देना और साथ ही करदाताओं, व्यवसायियों व कर सलाहकारों की शंकाओं का समाधान करना है।
इसमें निम्नलिखित विषयों पर फोकस किया जाएगा: GST 2.0 के प्रमुख प्रावधान, नए रिटर्न फॉर्म्स की जानकारी, तकनीकी बदलावों का असर, इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ी नई शर्तें इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग से जुड़े दिशा-निर्देश, कर विवादों का समाधान और अपील की प्रक्रिया, राज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अनुभवी कर अधिवक्ताओं की मौजूदगी में यह परिचर्चा एक संवादात्मक स्वरूप में आयोजित की जाएगी।
रामनगर स्थित राज्य कर विभाग इस कार्यक्रम का आयोजक है, और उसकी प्रमुख भूमिका इस मंच के माध्यम से सरकार और करदाताओं के बीच संवाद स्थापित करना है। विभाग के अधिकारी न केवल GST 2.0 से जुड़े तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे, बल्कि यह भी स्पष्ट करेंगे कि करदाताओं को नई व्यवस्था में क्या तैयारी करनी चाहिए।
इसके अलावा विभागीय अधिकारी यह भी बताएंगे कि GST 2.0 लागू होने के बाद कैसे कार्यप्रणाली बदलेगी, और कैसे इसकी मदद से कर अनुपालन को सुगम व व्यावसायिक दृष्टि से अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है।
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन की भागीदारी
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन, रामनगर, इस कार्यक्रम की सूचना को व्यापक रूप में फैला रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे और संयुक्त सचिव अधिवक्ता मनु अग्रवाल ने संयुक्त बयान में बताया कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन व्यवसायियों और कर सलाहकारों के लिए उपयोगी होगा जो GST प्रणाली के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने बताया कि एसोसिएशन का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक करदाताओं तक इस जानकारी को पहुंचाया जाए, ताकि वे समय रहते अपने व्यापारिक संचालन को GST 2.0 के अनुरूप ढाल सकें। GST 2.0 को लेकर हो रही यह विशेष परिचर्चा सरकार, कर विभाग, और करदाताओं के बीच समन्वय को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
इससे न केवल कर प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ेगा, बल्कि पारदर्शिता और कर अनुपालन की दर में भी वृद्धि होगी। ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही कर सुधारों को प्रभावशाली रूप से लागू किया जा सकता है।
शंकाओं का समाधान होगा मुख्य आकर्षण
परिचर्चा का सबसे अहम भाग करदाताओं और पेशेवरों की शंकाओं का समाधान होगा। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने प्रश्न सीधे कर अधिकारियों व अधिवक्ताओं के समक्ष रख सकेंगे और उन्हें व्यावहारिक समाधान प्राप्त होंगे। इ
सके अतिरिक्त कुछ प्रतिनिधि मामलों का प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा, जिनके माध्यम से नई प्रणाली के लाभ और चुनौतियों को समझाया जाएगा।
व्यापारी वर्ग को GST 2.0 से कई उम्मीदें हैं: कर अनुपालन की लागत में कमी, रिफंड प्रक्रिया में तेजी, झूठे आईटीसी क्लेम पर सख्ती से निगरानी, एकीकृत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिससे सभी प्रकार की रिपोर्टिंग आसान हो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि व्यापारी समय रहते इन बदलावों को समझें और अपने व्यापारिक सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग प्रक्रियाओं और कर परामर्श से संबंधित प्रणाली को अपडेट करें।
टैक्स बार एसोसिएशन ने सभी कर सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस 4 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लें। यह कार्यक्रम निःशुल्क है।
