
स्वास्थ्य विभाग ने भी करी बड़ी कार्यवाई –
देहरादून में बिना पंजीकरण नवीनीकरण के चल रहे 457 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर व ब्लड बैंक पर कसा शिकंजा !!
जनपद देहरादून में संचालित सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों को नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 के तहत अनिवार्य पंजीकरण/ नवीनीकरण तीन दिन के भीतर कराने के निर्देश दिए गए हैं।



निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराने या बिना नवीनीकरण के संचालन करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही बिना पंजीकरण चल रहे संस्थानों को भी तीन दिन में विलंभ शुल्क के साथ आवेदन करने को कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई तय है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा संचालित संस्थानों का ही अस्थायी पंजीकरण किया जाएगा।









