उत्तराखण्ड

Big Breaking:-भाजपा नेता के बेटे पर अनुसूचित जाति के युवक के साथ मारपीट का आरोप, एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

भाजपा नेता के बेटे पर एक अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

  1. भाजपा नेता के बेटे पर मारपीट का आरोप
  2. दलित युवक के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग
  3. एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

उत्तरकाशी। नगर पालिका परिषद बड़कोट क्षेत्र में अनुसूचित जाति के एक युवक के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का मामला सामने आया है। पुलिस पर प्रारंभ में मामला दर्ज न करने का आरोप लगा,

जिसके बाद पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय के निर्देश पर बड़कोट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मनीष लाल पुत्र प्रेम लाल, निवासी वार्ड नंबर 02, नगर पालिका परिषद बड़कोट, ने अपनी तहरीर में बताया कि गत 1 व 2 फरवरी 2025 के बीच आरोपी विचिन सिंह रावत पुत्र अतोल सिंह रावत, निवासी वार्ड नंबर 01, नगर पालिका परिषद बड़कोट, ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया।

थाना बड़कोट पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर संख्या दर्ज की है। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 से संबंधित धाराओं व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

घटना की सूचना उत्तरकाशी विशेष न्यायाधीश के निर्देश पर पुलिस को 7 अक्टूबर 2025 की सुबह प्राप्त हुई, जिसके बाद शाम को एफआईआर दर्ज की गई। घटना स्थल थाना क्षेत्र से लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व, एक होटल के पास बड़कोट गांव चौराहा बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार, पीड़ित मनीष लाल अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा की गई गाली-गलौज और मारपीट से उन्हें शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंची है।

उत्तरकाशी विशेष सत्र न्यायालय के निर्देश पर तथा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामला एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना जारी है।

दीपक कठैत, थानाध्यक्ष बड़कोट

Ad Ad
"उत्तराखण्ड आई" उत्तराखण्ड तथा देश-विदेश की ताज़ा ख़बरों व समाचारों का एक डिजिटल माध्यम है। अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को हम तक पहुंचानें हेतु संपर्क करें। धन्यवाद! Email: [email protected]

GET IN TOUCH

संपादक: शाहबाज हुसैन
पता: किशनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड
दूरभाष: +91 70171 42309
ई-मेल: [email protected]

To Top