Big Breaking:-बागेश्वर में हत्या का मामला: दोषी भाइयों को जिला अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बागेश्वर में जिला जज पंकज तोमर की अदालत ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों, चंचल सिंह और महेश सिंह, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बागेश्वर। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने हत्या में दो सगे भाइयों चंचल सिंह व महेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, वादी सरुली देवी निवासी नौकुटी बमनखेत, थाना कपकोट ने प्राथमिकी में बताया कि 25/26 दिसंबर 2022 की रात गांव में एक पूजा कार्यक्रम चल रहा था।

देर रात लगभग साढ़े 12 बजे अभियुक्त चंचल सिंह व महेश सिंह पुत्रगण जौहार सिंह वहां पहुंचे तथा अचानक हमला कर दिया। महेश सिंह ने वादी के पति को पकड़ लिया, जबकि चंचल सिंह ने चाकू से हमला कर दिया।

बीच-बचाव के दौरान वादी के जेठ शंकर सिंह पर भी चाकू से हमला किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वादी के पति सहित वह तथा उसकी जेठानी घायल हो गए।घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई है।

थाना कपकोट पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचक प्रताप सिंह नगरकोटी ने साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अदालत ने ये सजा सुनाई

  • धारा 302/34 के तहत दोनों को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
  • धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
  • धारा 323/34 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व 1000-1000 रुपये जुर्माना लगाया।
  • धारा 506/34 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व 1000-1000 रुपये जुर्माना लगाया। 
  • अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक सजा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लम उपाध्याय व सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने पैरवी करते हुए 20 गवाहों के बयान कराए।

सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई।

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