Big Breaking:-नैनीताल हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड व उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस, ये है मामला

हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस संशोधित वक्फ कानून लागू होने के बाद भी बोर्ड की बैठकों में नामित सदस्यों के भाग लेने के मामले में दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नए अधिनियम 2025 के तहत इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो गई है, इसलिए उनकी भागीदारी अवैध है। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।

नैनीताल। हाई कोर्ट ने संशोधित वक्फ कानून लागू होने के बाद भी वक्फ बोर्ड के नामित पांच सदस्यों के बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ में हल्द्वानी निवासी नसीम अहमद वारसी की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि नए संशोधित अधिनियम 2025 में वक्फ बोर्ड के सभी नामित पांच सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में यह सदस्य वक्फ बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकते है।

सरकार को उनके स्थान पर नए सदस्य मनोनीत करने हैं। ऐसे बोर्ड द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाना अवैधानिक है। कहा कि मनोनीत सदस्यों में बोर्ड अध्यक्ष सहित चार अन्य सदस्य डा. हसन नूरी,

अनीस अहमद, मोहम्मद इकबाल एवं जिया बानो शामिल हैं। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई को 10 मार्च की तिथि नियत की है।

Ad Ad

सम्बंधित खबरें