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Big Breaking:-उत्तराखंड में LPG गैस के लिए SOP जारी, प्रतिदिन मिलेंगे 2,650 कमर्शियल सिलिंडर

उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन व्यवसायियों को व्यावसायिक गैस सिलिंडर आपूर्ति के लिए नई एसओपी जारी की है।

देहरादून। प्रदेश सरकार ने पर्यटन व्यवसायियों को व्यायवसायिक गैस सिलिंडर आपूर्ति करने के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है।

खाद्य-नागरिक आपूर्ति विभाग ने विभिन्न पर्यटन व उद्योग श्रेणियों को जरूरत की 20 प्रतिशत व्यावसायिक गैस आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में प्रतिदिन 2650 व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों का वितरण किया जाएगा।

इसका सबसे बड़ा हिस्सा (37 प्रतिशत ) रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों को गैस आपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए अलग आवंटन प्रतिशत तय किया गया है।

सचिव आनंद स्वरूप की ओर से जारी एसओपी में कहा गया कि पर्यटन गतिविधियों व चारधाम यात्रा के कारण राज्य में होटल-रेस्टोरेंट सहित पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की मांग बढ़ जाती है।

कई बार आपूर्ति बाधित होने से पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी के चलते पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में यह एसओपी तैयार की गई है।

यह निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का वितरण विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए गैस सिलेंडरों का आवंटन

एसओपी के अनुसार राज्य में प्रतिदिन कुल 2650 व्यावसायिक एलपीजी सिलिडरों की आवश्यकता निर्धारित की गई है। इस आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिशत के अनुसार आवंटन किया गया है।

  • श्रेणी–दैनिक आवश्यकता का 20 प्रतिशत—-आवंटन प्रतिशत
  • फार्मास्यूटिकल (लाइफ सेविंग ड्रग्स) उद्योग – 190 सिलिंडर———7%
  • होटल एवं रिसार्ट—— 750 सिलिंडर ———-28%
  • रेस्टोरेंट एवं ढाबा —– 1000 सिलिंडर-  —–37%
  • सरकारी एवं गैर-सरकारी गेस्ट हाउस –150 सिलिंडर———-6%
  • डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां —130 सिलिंडर———-5%
  • औद्योगिक कैंटीन ———- 150 सिलिंडर—–6%
  • पेयजल और भोजन सुविधा वाले छात्रावास — 150 सिलिंडर—-6%
  • होम स्टे तथा स्वयं सहायता समूहों के प्रतिष्ठान –130 सिलिंडर—-5%–

जिलों के लिए भी वितरण कोटा तय

सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का वितरण जिलों के गैस कनेक्शनों की संख्या के आधार पर तय किया है। आदेश के अनुसार जिलों को जरूरत के सापेक्ष निम्न प्रतिशत में गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

  • देहरादून – 31%
  • टिहरी -4%
  • हरिद्वार – 13%
  • पौड़ी – 4%
  • रुद्रप्रयाग – 5%
  • उत्तरकाशी – 4%
  • चमोली – 6%
  • नैनीताल – 13%
  • बागेश्वर – 2%
  • अल्मोड़ा – 4%
  • उधमसिंह नगर- 9%
  • पिथौरागढ़ -3%
  • चंपावत -2%

तेल और गैस कंपनियां करेंगी आपूर्ति

एसओपी के अनुसार राज्य की तीनों तेल एवं गैस विपणन कंपनियां इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपनी वर्तमान बाजार हिस्सेदारी के अनुरूप गैस की आपूर्ति करेंगी।

कंपनियां राज्य की कुल मांग के अनुरूप व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराएंगी और संबंधित जिलाधिकारियों को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गैस की उपलब्धता बनी रहेगी तथा पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

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