
आज दिनांक 16 मई 2025 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री द्वारा न्यायालय चतुर्थ अपर जिला जज देहरादून एवं स्पेशल जज सतर्कता सेक्टर देहरादून के यहां धारा
175 (3) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपर जिला जज देहरादून के समक्ष आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ वाद योजित करने हेतु वादपत्र दाखिल किया गया।
इससे पूर्व भी कांग्रेस प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री अधीक्षक विजिलेंस से मिलकर मय दस्तावेज शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज करा चुके हैं परंतु उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने,

न्यायालय में वाद योजित किया है जिस पर कि स्पेशल जज सतर्कता,सेक्टर देहरादून द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है एवं अभियोजन आख्या के साथ दिनांक 21.5.2025 को पेश होने के आदेश पारित किए हैं,
जिसका वाद संख्या 280/2025 हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने बताया की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने नामांकन पत्र में जो भी आय के स्रोत एवं संपत्ति बताई है उनसे कई अधिक चल,अचल संपत्ति अर्जित की है जिनका कि स्रोत ज्ञात नहीं है।
जिससे यह स्पष्ट होता है की लोक सेवक के रूप में काम कर रहे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने सत्ता एवं अपनी प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रकार से चल अचल, संपत्ति अर्जित की है जो कि वैध नही है.
जिसकी जांच होनी चाहिए और यें सिद्ध हो जाता है कि मंत्री गणेश जोशी ने अवैधानिक संपत्ति अर्जित की है तो उनकी संपत्ति सरकार में निहित हो जायेगी और विधि अनुसार उनको दंड दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले में मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जो भी उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनसे यह साबित करें कि यह समस्त चल-अचल संपत्ति अवैधानिक है और जिनका सरकार में निहित होना बेहद आवश्यक है जिससे अन्य लोक सेवकों को भी यह संदेश जा सके और वह अपने पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग ना करें।
पंकज सिंह क्षेत्री (अधिवक्ता )
प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं
प्रदेश अध्यक्ष युवा इंटक
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