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Big Breaking:-एक दिन पहले रिटायर कर्मी को वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता’; हाईकोर्ट का अहम फैसला

एक दिन पहले रिटायर कर्मी को वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता’; हाईकोर्ट का अहम फैसला

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वेतन वृद्धि की तारीख से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता।

नैनीताल। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि देने से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता, वह उस तारीख से एक दिन पहले सेवा निवृत्त हो गया था, जिस दिन वेतन वृद्धि मिलनी थी।

कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी रमाकांत राम की याचिका पर सरकार को पहली जुलाई, 2016 को मिलने वाली वेतन वृद्धि देने और उसी के अनुसार उनकी पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े अन्य लाभों को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा विभाग में सेवारत रमाकांत 30 जून, 2016 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी शिकायत यह थी कि उन्हें अगले दिन, यानी पहली जुलाई, 2016 को मिलने वाली वेतन वृद्धि नहीं दी गई, इसलिए कि पहली जुलाई को सेवा में नहीं थे।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया।

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