Big Breaking:-अगर शादी करने वाले जोड़े में से एक है विदेशी, तो यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगी ये खास सुविधा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत, यदि विवाह करने वाले जोड़े में से एक विदेशी नागरिक है, तो विवाह पंजीकरण अब रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑफलाइन भी हो सकता है।

देहरादून। प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

शासन ने अब इसमें यह स्पष्ट किया है कि यदि विवाह करने वाले जोड़े में से एक साथी विदेशी नागरिक हो तो इस स्थिति में संबंधित दंपति का विवाह पंजीकरण ऑफलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। यह पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जा सकता है।

यूसीसी के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य

प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू है। इसके अनुसार मार्च, 2010 के बाद हुए सभी विवाह का यूसीसी के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए एक विस्तृत फारमेट बनाया गया है। ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के दौरान आवेदक को विवाह का कार्ड, फोटो व गवाह आदि के बयान अपलोड करने होते हैं। इसके बाद उनको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

अभी तक यही समझा जा रहा था कि सभी विवाह केवल ऑनलाइन ही पंजीकृत होंगे। हाल ही में बार एसोसिएशन और शासन के बीच हुई बैठक में यह बात भी उठी थी।

इस पर शासन ने अब यह स्पष्ट किया है कि विवाह पंजीकरण का आवेदन करने वालों में से एक पक्ष यानी पति या पत्नी में से कोई एक विदेशी नागरिक है तो संबंधित दंपति को विवाह पंजीकरण सीधे रजिस्ट्रार कार्यालय में भी हो सकता है।

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पूरी की जाएगी प्रक्रिया 

इसके लिए विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट, वीजा, नागरिकता प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने अनिवार्य होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अब शासन रजिस्ट्रार कार्यालयों में ऑफलाइन माध्यम से होने वाले विवाह पंजीकरण का पूरा डाटा अलग से संकलित भी करेगा ताकि विदेशी नागरिकों से जुड़े विवाह पंजीकरण का रिकार्ड व्यवस्थित रूप से रखा जा सकें।

सचिव गृह शैलेश बगौली ने बताया कि यह प्रक्रिया पहले से ही विद्यमान थी। इसकी जानकारी संभवत: सभी को नहीं थी। अब सभी को अवगत कराया जा रहा है।

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