Big Breaking:-देहरादून शहर में आज एयर रेड और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल, 4 क्षेत्रों में 30 मिनट तक रोशनी रहेगी बंद

देहरादून में शुक्रवार रात 10 बजे से नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी परखने के लिए एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी। शहर के चार प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 30 मिनट तक रोशनी बंद रहेगी, नागरिकों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है।

देहरादून। दून शहर में शुक्रवार रात नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी परखी जाएगी। गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत शुक्रवार रात 10 बजे एयर रेड एवं ब्लैकआउट से जुड़ी माक ड्रिल होगी।

रात 10:05 बजे से शहर के चार प्रमुख क्षेत्रों आइएसबीटी, डील रायपुर, घंटाघर व आराघर में लगभग 30 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान स्ट्रीट लाइट, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की रोशनी बंद रखी जाएगी।

माक ड्रिल शुरू होने से पहले संबंधित क्षेत्रों में सायरन बजाया जाएगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि इसे केवल अभ्यास समझें और किसी तरह की अफवाह या घबराहट से बचें।

जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर एनआइसी सभागार में सेना, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गुरुवार को समन्वय बैठक भी की गई।

यह अभ्यास पूरे देश में नागरिक सुरक्षा संगठन की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता की जांच के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड में जिला स्तर पर इसका उद्देश्य ब्लैकआउट, चेतावनी प्रणाली और विभागीय समन्वय का व्यावहारिक परीक्षण करना है।

कंट्रोल रूम सक्रिय, पूरी रात निगरानी

जिला स्तर पर इमरजेंसी आपरेशन सेंटर (ईओसी) स्थापित किया गया है। चिह्नित स्थलों पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। दूरसंचार, मोबाइल, वायरलेस और हाटलाइन के माध्यम से सभी विभागों के बीच लगातार संपर्क रखा जाएगा। जिला स्तरीय अधिकारी 24×7 ड्यूटी पर रहेंगे।

सायरन बजे तो क्या करें

  • घर में रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें।
  • यदि बाहर हों तो शांत रहें और सुरक्षित स्थान लें।
  • घर, दुकान और वाहन की रोशनी सीमित रखें।
  • टार्च की रोशनी नीचे की ओर रखें।
  • प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।
  • परिवार के साथ पहले से सुरक्षित मिलन स्थल तय रखें।
  • बच्चों और बुजुर्गों को पहले से जानकारी दें।

क्या न करें

  • खुली रोशनी बाहर न जाने दें।
  • मोबाइल फ्लैश या तेज रोशनी का अनावश्यक उपयोग न करें।
  • अफवाह या अपुष्ट संदेश सोशल मीडिया पर साझा न करें।
  • सड़क पर रुककर भीड़ न लगाएं।
  • संदिग्ध वस्तु को न छुएं, तुरंत सूचना दें।
  • आपातकालीन वाहनों के रास्ते में बाधा न बनें।
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