Big Breaking:-एसआईआर; पहले से तैयार कर लें कुछ कागजात तो नहीं होगी मुश्किल, आयोग ने जारी की 12 दस्तावेज की सूची

एसआईआर के लिए लोग पहले से ही कुछ कागजात तैयार कर लें तो मुश्किल नहीं होगी। आयोग ने 12 दस्तावेजों की सूची जारी की है।

उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने को है। 70 लाख मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, जिनका वोट सुरक्षित है लेकिन नौ लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका 2003 का वोट नहीं मिला। लिहाजा, घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेज की सूची जारी की हुई है।

एसआईआर शुरू होने के बाद वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर संबंधित मतदाताओं के पास बीएलओ गणना प्रपत्र पहुंचाएंगे। इस पर बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर भी होगा। प्रपत्र में आपको वर्ष 2003 के अपने वोट की जानकारी देनी होगी। अगर तब आपका वोट नहीं था तो अपने माता-पिता के वोट की जानकारी देनी होगी।

अगर उनका भी वोट नहीं होगा तो दादा-दादी के वोट की जानकारी देनी होगी। कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो 12 दस्तावेज में कोई भी काम आ सकता है। इन दस्तावेज को पहले से तैयार रखेंगे तो परेशानी से बच सकते हैं। मतदाता सूची आप सीईओ उत्तराखंड की वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर देख सकते हैं।

एसआईआर के लिए ये 12 दस्तावेज हैं वैध

केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू की ओर से जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र। पासपोर्ट।

मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि की ओर से जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र। ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। सरकार की ओर से जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

ये होगी एसआईआर की प्रक्रिया

सबसे पहले आपके पास एसआईआर का गणना प्रपत्र आएगा। इस पर आपके वर्तमान वोट की जानकारी होगी। 2003 की जानकारी भरनी होगी। साथ ही एक नया फोटो चिपकाना होगा। वापस बीएलओ के पास जमा कराएंगे।

अगर आप 2003 का डाटा नहीं है तो उस पर यही बात लिखकर आपको वापस देना है। फिर आपके पास नोटिस आएगा। नोटिस के आधार पर ईआरओ कार्यालय में आप अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं।

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