
चमोली में पत्नी की हत्या के दोषी केदार सिंह को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 4 मई 2021 की है, जब केदार सिंह ने शराब के नशे में अपनी पत्नी अनिता देवी की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने 26 गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी पाया। अभियुक्त को 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कर्णप्रयाग (चमोली)। पत्नी की हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिविल न्यायालय की अदालत में पत्नी के हत्यारोपित पति के विरुद्ध हत्या के आरोप को सही पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना चार मई 2021 की है। जब वादी राजे सिंह निवासी लाटूगैर माईथान तहसील गैरसैंण ने पटवारी क्षेत्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उसने बताया था कि उनके दामाद अभियुक्त केदार सिंह ने अपनी सास राधा देवी को फोन पर बताया कि उनकी लड़की घर से गायब हो गई है।
जब अभियुक्त केदार की सास ने पूछा की तुमने उसे मार तो नहीं दिया। तब शराब के नशे में केदार सिंह ने कहा कि हां मैंने उसे मार दिया है।
इस पर मृतका के पिता राजे सिंह ने ग्राम प्रहरी के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। बाद में वादी की पुत्री अनिता देवी का शव अगले दिन झाड़ियों में बरामद हुआ।
वादी की तहरीर पर अभियुक्त के विरूद्ध राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र लाटूगैर में मामला पंजीकृत हुआ। मामले में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
मामले में अभियोजन की ओर से 26 गवाह प्रस्तुत किए गए तथा 16 फरवरी 2026 को दोनों पक्षों की बहस सुन कर निर्णय सुरक्षित रखा गया।
शुक्रवार को न्यायालय द्वारा अभियुक्त केदार सिंह को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।









